Tuesday, February 14, 2012

महिला एसिड(तेजाब) पीडि़तों को आर्थिक एवं पुनर्वास की सहायता देने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन


महिला एसिड(तेजाब) पीडि़तों को आर्थिक एवं पुनर्वास की सहायता देने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन
करनाल 14 फरवरी,(अनिल लाम्बा) : हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार महिला एसिड(तेजाब) पीडि़तों को आर्थिक एवं पुनर्वास की सहायता देने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की अध्यक्ष जिले के उपायुक्त होंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी रजनी पसरीजा ने बताया कि महिला एसिड पीडि़तों को आर्थिक एंव पुनर्वास की सहायता देने के लिए तदर्थ 25 हजार रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला एवं किशोरी एसिड़ पीडि़त स्वयं या उसके माता-पिता या पति को घटना के 15 दिन के अंदर-अंदर पुलिस में एफ आईआर दर्ज करवानी होगी। पीडि़त महिला एवं किशोरी हरियाणा की मूल निवासी होनी चाहिए। प्रार्थी के पास मेडिकल प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है। इसके बाद उपायुक्त या महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होगा। 

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