रतन टाटा और राड़ीया टेप क़ी जांच रिपोर्ट दी जाए या नहीं,सुप्रीम कोर्ट ने माँगा केंद्र से जवाब
नई दिल्ली (लाम्बा) : रतन टाटा और राडिया टेप की जांच रिपोर्ट टाटा को दी जाए या नहीं इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार ने उक्त दोनों की बातचीत के टेप लीक होने के मामले में जांच रिपोर्ट सील बंद कवर में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट में रिपोर्ट के पढ़े गए अंशों के मुताबिक मीडिया में जारी टेप रिकार्ड में मौजूद टेप से मेल नहीं खाते। उनकी शुरुआत और अंत रिकार्ड के टेप से अलग है। गुरुवार को मामले पर सुनवाई के दौरान रतन टाटा की ओर से रिपोर्ट की प्रति मांगी गई। न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी एवं न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि रिपोर्ट की प्रति रतन टाटा के अलावा दो अन्य पक्षकारों को भी दी जाए या नहीं इस बारे में वह अपना जवाब दाखिल करें। पीठ ने सरकार से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है और मामले की सुनवाई 27 मार्च तक स्थगित कर दी। रतन टाटा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनकी और नीरा राडिया की बातचीत के टेप लीक होने पर एतराज जताया है। टाटा ने इसे निजता के अधिकार का हनन बताया है और यह पता लगाने की मांग की थी कि टेप कैसे लीक हुआ। बातचीत की रिकार्डिग आयकर विभाग ने की थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है।

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