अम्बाला, (इंडिया विसन) : नदियों में कथित तौर पर धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिये जिला पुलिस उपायुक्त अम्बाला ग्रामीण द्वारा लगाई की धारा 144 साहा क्षेत्र में बेसअसर साबित होती दिखाई दे रही है। सहा क्षेत्र में सरेआम मारकंडा नदी में कानून की इस धारा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आज कुछ ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत की।
उन्होंने बताया कि मारकंडा नदी के बांध के अंदर जहां किसान खेती भी करते हैं यह गोरखधंधा बिना किसी रोक टोक से चल रहा है। वहां काम कर रहे लोग कहते हैं कि उनकी खनन विभाग से बात हो गई है इसलिये वे खुदाई कर रहे हैं। जब इस बारे में खनन निरीक्षक चौहान से बात की तो उनका कहना था कि मारकंडा नदी के अंदर किसी को मिट्टी उठाने की इजाजत उनके विभाग द्वारा नहीं दी गई है। इसके बाद भी वे पता कर पूरी स्थिति के बारे में बता देंगे। एसडीएम बराड़ा प्रेम चंद गांगल ने कहा कि अगर मारकंडा में खनन हो रहा है तो वह निश्चित तौर पर अवैध है। उन्होंने कहा कि बांध के अंदर से रेत मिट्टी उठाने की परमिशन नहीं दी जा सकती। इसकी जांच कराई जायेगी और वे खुद मौके पर जाकर हालातों का जायजा लेंगे। जिला पुलिस उपायुक्त ग्रामीण नानीन भसीन के अनुसार मारकंडा नदी में खनन धारा 144 की उल्लंघना है। इसे किसी सूरत में सहन नहीं किया जा सकता।
उन्होंने बताया कि मारकंडा नदी के बांध के अंदर जहां किसान खेती भी करते हैं यह गोरखधंधा बिना किसी रोक टोक से चल रहा है। वहां काम कर रहे लोग कहते हैं कि उनकी खनन विभाग से बात हो गई है इसलिये वे खुदाई कर रहे हैं। जब इस बारे में खनन निरीक्षक चौहान से बात की तो उनका कहना था कि मारकंडा नदी के अंदर किसी को मिट्टी उठाने की इजाजत उनके विभाग द्वारा नहीं दी गई है। इसके बाद भी वे पता कर पूरी स्थिति के बारे में बता देंगे। एसडीएम बराड़ा प्रेम चंद गांगल ने कहा कि अगर मारकंडा में खनन हो रहा है तो वह निश्चित तौर पर अवैध है। उन्होंने कहा कि बांध के अंदर से रेत मिट्टी उठाने की परमिशन नहीं दी जा सकती। इसकी जांच कराई जायेगी और वे खुद मौके पर जाकर हालातों का जायजा लेंगे। जिला पुलिस उपायुक्त ग्रामीण नानीन भसीन के अनुसार मारकंडा नदी में खनन धारा 144 की उल्लंघना है। इसे किसी सूरत में सहन नहीं किया जा सकता।

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