Sunday, January 31, 2016

पूर्व विधायक के पति तथा अन्य के खिलाफ आरोप तय

करनाल, 31 जनवरी (लाम्बा/जैन): जे.एम.आई.सी. उपेंद्र सिंह की अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक सुमिता सिंह के पति जगदीप सिंह तथा अन्य के खिलाफ आरोप तय किए है। अदालत ने यह कार्रवाई डा.एस.एस. जिम्बावड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। जानकारी के अनुसार 26 सितम्बर 2010 को पोषक एग्रीवेट कंपनी के संचालक एस.एस. जिम्बावड़े को पुलिस बल की मदद से तत्कालीन विधायक सुमिता सिंह तथा उनके पति जगदीप सिंह ने बेदखल कर दिया। इस कार्रवाई के खिलाफ वह हाईकोर्ट में एक अक्तूबर 2010 को चले गए। वहां उन्होंने याचिका दायर की। इसके बाद हाईकोर्ट ने 5 अक्तूबर 2010 को स्टेटस को के आदेश् दे दिए और निर्देश दिए कि स्थिति यथावथ रहेगी। लेकिन इसी दौरान फैक्टरी में से प्रतिवादियों ने 2 करोड़ से अधिक का स्टॉक चोरी कर लिया। जो एक बैंक मेंं बंधक के तौर पर रखा हुआ था। इस कार्रवाई के बाद डाक्टर जिम्बावड़े ने जगदीप तथा अन्य के खिलाफ कोर्ट में शिकायत की। इसके बाद 3 सितम्बर 2012 को समन जारी किए गए। इस शिकायत को क्वेश करने के लिए जगदीप तथा अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद 20 जनवरी 2016 को अदालत ने जगदीप तथा अन्य के खिलाफ धारा-451, 380 तथा 120-बी के तहत आरोप तय कर दिए।

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