नगर निगम चुनाव-2011: जनता का फैसला आज
गुड़गांव (अनिल लाम्बा ) लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नगर निगम के लिए मतदान का दिन आ ही गया। रविवार को निगम क्षेत्र के 429516 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर 378 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला सुनाएंगे। नगर निगम क्षेत्र की 35 सीटों के लिए 378 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन प्रत्याशियों में 132 महिला प्रत्याशी हैं। निगम क्षेत्र के 12 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इनमें दो वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ‘अंगुली पर तिलक’ लगाने के लिए निगम क्षेत्र के मतदाताओं में खासा उत्साह है। युवाओं की एक तादाद पहली बार निगम चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। मतदान के तत्काल बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। चुनाव परिणाम नगर निगम के रिटर्निग अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त वी एस हुड्डा के कार्यालय में घोषित किया जाएगा। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए लगभग 2300 कर्मचारियों को मतदान केंद्रों पर लगाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा मतदान केंद्र तक अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल करने की छूट देने के बाद बढ़ते तापमान के बीच भी लोग मतदान केंद्रों तक अपनी गाड़ियों में पहुंचेंगे। कुल 459 मतदान केंद्रों में से 78 मतदान केंद्रों को अतिसंवेदनशील तथा 129 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है।
शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतदान केंद्रों पर 110 नॉन-गजटेड पुलिस अधिकारी (एन जीओ), 279 मुख्य सिपाही, 1610 सिपाही व 459 होमगार्ड को तैनात हैं। सामान्य मतदान केंद्रों के अलावा अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर तीन सिपाही व एक एन जीओ अतिरिक्त रूप से तैनात हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर दो सिपाही व एक प्रधान सिपाही को अतिरिक्त तौर पर तैनात किए गए हैं। 456 मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए तकरीबन 900 ईवी एम मशीन उपलब्ध कराई गई हैं। मतदान केंद्रों पर रविवार की सुबह 6.15 से 6.30 बजे के बीच प्रिजाइडिंग आफिसर द्वारा माक पोल कर प्रत्याशियों को दिखाया जाएगा। उसके पश्चात सुबह 7 मतदान शुरू होगा। मतदान चार बजे तक जारी रहेगा।
16 तक बंद रहेंगे ठेके
शनिवार 14 मई से लेकर 16 मई तक ड्राई-डे रहेगा। निगम क्षेत्र में किसी भी स्थान पर जैसे होटल, दुकान आदि पर शराब या अन्य मादक पदार्थो की बिक्री नहीं की जा सकती। हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 3ए के तहत ये आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त ने विशेष निरीक्षण टीमों का गठन करके विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण करने व छापा मारने के आदेश दिए हैं। उल्लंघन करते पाए जाने पर दोषी को 6 महीने तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
नगर निगम चुनाव-2011: जनता का फैसला आज
गुड़गांव (अनिल लाम्बा ) लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नगर निगम के लिए मतदान का दिन आ ही गया। रविवार को निगम क्षेत्र के 429516 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर 378 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला सुनाएंगे। नगर निगम क्षेत्र की 35 सीटों के लिए 378 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन प्रत्याशियों में 132 महिला प्रत्याशी हैं। निगम क्षेत्र के 12 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इनमें दो वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ‘अंगुली पर तिलक’ लगाने के लिए निगम क्षेत्र के मतदाताओं में खासा उत्साह है। युवाओं की एक तादाद पहली बार निगम चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। मतदान के तत्काल बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। चुनाव परिणाम नगर निगम के रिटर्निग अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त वी एस हुड्डा के कार्यालय में घोषित किया जाएगा। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए लगभग 2300 कर्मचारियों को मतदान केंद्रों पर लगाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा मतदान केंद्र तक अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल करने की छूट देने के बाद बढ़ते तापमान के बीच भी लोग मतदान केंद्रों तक अपनी गाड़ियों में पहुंचेंगे। कुल 459 मतदान केंद्रों में से 78 मतदान केंद्रों को अतिसंवेदनशील तथा 129 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है।
शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतदान केंद्रों पर 110 नॉन-गजटेड पुलिस अधिकारी (एन जीओ), 279 मुख्य सिपाही, 1610 सिपाही व 459 होमगार्ड को तैनात हैं। सामान्य मतदान केंद्रों के अलावा अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर तीन सिपाही व एक एन जीओ अतिरिक्त रूप से तैनात हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर दो सिपाही व एक प्रधान सिपाही को अतिरिक्त तौर पर तैनात किए गए हैं। 456 मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए तकरीबन 900 ईवी एम मशीन उपलब्ध कराई गई हैं। मतदान केंद्रों पर रविवार की सुबह 6.15 से 6.30 बजे के बीच प्रिजाइडिंग आफिसर द्वारा माक पोल कर प्रत्याशियों को दिखाया जाएगा। उसके पश्चात सुबह 7 मतदान शुरू होगा। मतदान चार बजे तक जारी रहेगा।
16 तक बंद रहेंगे ठेके
शनिवार 14 मई से लेकर 16 मई तक ड्राई-डे रहेगा। निगम क्षेत्र में किसी भी स्थान पर जैसे होटल, दुकान आदि पर शराब या अन्य मादक पदार्थो की बिक्री नहीं की जा सकती। हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 3ए के तहत ये आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त ने विशेष निरीक्षण टीमों का गठन करके विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण करने व छापा मारने के आदेश दिए हैं। उल्लंघन करते पाए जाने पर दोषी को 6 महीने तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतदान केंद्रों पर 110 नॉन-गजटेड पुलिस अधिकारी (एन जीओ), 279 मुख्य सिपाही, 1610 सिपाही व 459 होमगार्ड को तैनात हैं। सामान्य मतदान केंद्रों के अलावा अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर तीन सिपाही व एक एन जीओ अतिरिक्त रूप से तैनात हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर दो सिपाही व एक प्रधान सिपाही को अतिरिक्त तौर पर तैनात किए गए हैं। 456 मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए तकरीबन 900 ईवी एम मशीन उपलब्ध कराई गई हैं। मतदान केंद्रों पर रविवार की सुबह 6.15 से 6.30 बजे के बीच प्रिजाइडिंग आफिसर द्वारा माक पोल कर प्रत्याशियों को दिखाया जाएगा। उसके पश्चात सुबह 7 मतदान शुरू होगा। मतदान चार बजे तक जारी रहेगा।
16 तक बंद रहेंगे ठेके
शनिवार 14 मई से लेकर 16 मई तक ड्राई-डे रहेगा। निगम क्षेत्र में किसी भी स्थान पर जैसे होटल, दुकान आदि पर शराब या अन्य मादक पदार्थो की बिक्री नहीं की जा सकती। हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 3ए के तहत ये आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त ने विशेष निरीक्षण टीमों का गठन करके विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण करने व छापा मारने के आदेश दिए हैं। उल्लंघन करते पाए जाने पर दोषी को 6 महीने तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
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