नेताओ और लोकसेवको पर कार्रवाई कि समयसीमा तय हो
- सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने आज कहा कि मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत के लिए एक समय सीमा तय होनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने संसद से अपील की कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक समय सीमा बनाए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व टेलिकॉम मंत्री ए राजा के मामले में ये ऑब्जर्वेशन दिया है। जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि पीएम मनमोहन सिंह ए राजा के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई करने की इजाजत दें। स्वामी ने इस बाबत कई दस्तावेज भी प्रधानमंत्री को भेजे थे। स्वामी ने जो दस्तावेज पीएम को भेजे थे उसमें ए राजा को टेलीकॉम घोटाले के लिए जिम्मेदार ठहराया था। बिना प्रधानमंत्री की इजाजत के उनके अधीन काम करने वाले मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। स्वामी ने कहा कि पीएमओ राजा के खिलाफ केस दर्ज करने के संबंध में 16 महीनों तक चुप्पी साधे रहा।

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