टू जी स्पेक्ट्रम मामले में गृहमंत्री पी. चिदंबरम को भी सह अभियुक्त बनाने संबंधी याचिका को
पटियाला हाउस कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है.दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत के इस फ़ैसले
से गृहमंत्री पी. चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है.फ़ैसले के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि
वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे.सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर
की थी कि पी चिदंबरम को भी टूजी मामले में अभियुक्त बनाया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ
दिन पहले ही स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में अहम फ़ैसला सुनाते 11 कंपनियों के सभी 122
लाइसेंसों को अवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था.लेकिन स्पेक्ट्रम आवंटन में तत्कालीन
वित्त मंत्री चिदंबरम की कथित भूमिका के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले की
सुनवाई कर रही विशेष अदालत ही तय करेगी कि उनकी भूमिका की जाँच होनी चाहिए या
नहीं.चिदंबरम के मामले की सुनवाई विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी कर रहे हैं. उन्होंने इस
केस में फ़ैसला चार फ़रवरी तक के लिए सुरक्षित हुआ था.सुब्रमण्यम स्वामी ने
अपनी याचिका
में कहा है कि स्पेक्ट्रम घोटाले में ए राजा के साथ-साथ तत्कालीन वित्त मंत्री
चिदंबरम भी
दोषी हैं.स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने
चिदंबरम के इस्तीफ़े की मांग की है.

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