मारपीट के दो आरोपियों को तीन साल की कैद
करनाल,(अनिल लाम्बा) : माननीय गगनदीप मित्तल की अदालत ने घर में घुस कर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दो लोगों को तीन-तीन साल की कैद और 5500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला शिवकालोनी का है। शिव कालोनी निवासी जयपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि पड़ोस में ही रहने वाले विजय और कृष्ण ने बच्चों की लड़ाई को लेकर उसके घर में घुस कर हमला बोल दिया था। इन दोनों भाईयों ने उसके साथ मारपीट की थी और टांग तोड़ दी थी। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। 17 मार्च 2006 को दर्ज हुए इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। आखिर माननीय गगनदीप मित्तल की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। सबसे ज्यादा सजा धरा 325 के तहत सुनाई गई है। इसके तहत आरोपियों को तीन-तीन साल कैद होगी।
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