करनाल (इंडिया विसन) : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बड़ा गांव के राजकीय स्कूल में ग्रामीण लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत का शुभारम्भ एडवोकेट एस.के..भारद्वाज व मिनी मेहता ने संयुक्त रूप से किया। इस ग्रामीण लोक अदालत में कुल 44 मामले रखे गए, ग्रामीण लोक अदालत में दो दीवानी मामलों में सहमति हुई, जिनको निपटाने के लिए अगले कार्यदिवस में कोर्ट में बुलाया गया है और इतंकाल के 42 मामले आपसी रजामंदी से निपटाए गए ।
इस अवसर पर एडवोकेट एस.के भारद्वाज ने अपने सम्बोधन में कहा कि लोक अदालतों के आयोजन का मुख्य उददेश्य आम आदमी को शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाना है। इनके माध्यम से सभी मामले जो सुलह होने योग्य होते है उनकी सुनवाई व निपटारा आपसी रजामंदी से किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पैरवी के लिए गरीब महिला व पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क वकील भी उपलब्ध करवाया जाता है।
लोक अदालत में एडवोकेट मिनी मेहता ने कहा कि लोगों को सस्ता और शीघ्र न्याय दिलाने के लिये समय-समय पर ग्रामीण व जिला स्तर पर लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा जिला न्यायिक परिसर में भी मेगा अदालतों का आयोजन भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत मेें किये गये फैसले अंतिम होते हैं, किसी भी अन्य अदालत में उस फैसले के खिलाफ पुन: अपील दलील पर सुनवाई नहीं की जाती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोर्ट में लम्बित मामले को शीघ्र निपटाने के लिये लोक अदालतों में अपने मामलों को लाएं।
इस मौके पर बड़ा गांव की सरपंच अगंूरी देवी सहित भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

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