Wednesday, May 9, 2012

ए.राजा ने लगाई जमानत क़ी गुहार, कहाकि उनके खिलाफ मामला झूठा और गढ़ा हुआ है

नयी दिल्ली, (भाषा) : 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में अपनी गिरफ्तारी के करीब 15 महीने बाद पूर्व संचार मंत्री ए. राजा ने आज दिल्ली की एक अदालत में पहली बार जमानत की गुहार लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ मामला झूठा और गढ़ा हुआ है।  उधर सुप्रीम कोर्ट ने आज 2जी मामले में पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा को जमानत दी, जिसके तुंरत बाद राजा ने जमानत अर्जी दाखिल की। बेहुरा को भी राजा के साथ पिछले साल दो फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। राजा ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी से समानता के आधार पर जमानत मांगते हुए कहा कि उनके साथ के सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। राजा ने चार पन्नों के जमानत आवेदन में कहा,’याचिकाकर्ता  (राजा) के खिलाफ मामला झूठा और गढ़ा हुआ है तथा कानून या तथ्यों के आधार पर कायम रहने वाला नहीं है।’ राजा की जमानत अर्जी पर अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 11 मई तक उसका जवाब मांगा। न्यायाधीश ने कहा,’जमानत याचिका पर जवाब तथा दलीलों के लिए 11 मई की तारीख तय की जाती है।’  राजा के अलावा द्रमुक सांसद कनिमोई, बेहुरा, राजा के पूर्व निजी सचिव आरके चंदोलिया, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के एमडी गौतम दोशी, एडीएजी समूह के अध्यक्ष सुरेंद्र पिपारा तथा उपाध्यक्ष हरी नायर, यूनीटेक के एमडी संजय चंद्रा और स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा व विनोद गोयनका पर मामले में मुकदमा चल रहा है।  राजा तथा अन्य लोगों पर आपराधिक विश्वासघात समेत अन्य अपराधों के आरोप हैं जिनमें उम्रकैद तक की सजा सुनाई जा सकती है।
बेहुरा को राहत, चंदोलिया की जमानत सही करार : उधर सुप्रीम कोर्ट ने 2जी मामले में गिरफ्तार पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा को आज जमानत दे दी। न्यायालय ने सुनवाई अदालत द्वारा पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के तत्कालीन निजी सचिव आर के चंदोलिया को दी गई जमानत को भी सही ठहराया है। न्यायाधीश जी एस सिंघवी तथा केएस राधाकृष्णन की अदालत ने चंदोलिया को जमानत देने के सुनवाई अदालत के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को भी खारिज कर दिया जिसने सुनवाई अदालत द्वारा जमानत देने पर रोक लगा दी थी। बेहुरा को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके तथा पांच लाख रूपए की जमानत राशि देनी होगी।

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